7 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार व हत्या के आरोपी को जौनपुर कोर्ट ने सुनाई सजा, आजीवन कारावास 50 हजार जुर्माना

स्वतंत्र रक्षक न्यूज़
                   फ़िक्र चौथे स्तंभ की 
उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र में बहुचर्चित एक घटना में कोर्ट ने न्याय कर दिया है जौनपुर अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट काशी प्रसाद सिंह की अदालत ने मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में छह माह पूर्व सात साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म व हत्या करने के आरोपित को कोर्ट ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास  तथा 50 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया है।
प्रकरण के अनुसार  प्रयागराज जनपद निवासी मंगता परिवार तरहटी गांव में पंचायत भवन के सामने खुले आसमान के नीचे रहता था। मासूम बच्ची के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था कि दिनांक 15-06-2021 की रात एक बजे वहीं का रहने वाला आरोपित डफाली उर्फ अच्छे उर्फ शौकत वादी से बीड़ी माचिस व चीलम मांग कर ले गया।इसके बाद वादी व उसका परिवार सो गया।
सोते समय आरोपित वादी की 7 साल की मासूम बच्ची को उठा ले गया। वादी सुबह सो कर उठा तो लड़की नहीं थी। इधर उधर तलाश किया तो डेढ़ सौ मीटर दूर पर बच्ची की लाश पड़ी थी। मुंह से खून निकला था। गले पर खरोच के निशान से थे। वादी ने आरोपित द्वारा रेप व हत्या की आशंका जाहिर की थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया।
विशेष लोक अभियोजक राजेश उपाध्याय के द्वारा परीक्षित कराए गए, गवाहों के बयान व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी को उक्त दंड से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट से आरोपित को फांसी देने की माँग की थी।


-

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

और नया पुराने

Powerd by- न्यूज़ अब तक


Youtube Facebook instagram Twitter-x image

Powerd by

ads

 -------आपके अपनो की ख़बरें, इसे भी पढ़ें-------



       

    نموذج الاتصال